जयपुर-नगरीय निकायों में स्वास्थ्य अधिकारियों, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों के मापदण्डों का निर्धारण

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जयपुर, 14 दिसम्बर 2022 (न्याय स्तंभ) राज्य सरकार ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य की नगरीय निकायों में कार्यरत, पदस्थापित एम.बी.बी.एस. डिग्री धारी स्वास्थ्य अधिकारियों, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यो के मापदण्डों को निर्धारित किया है। 

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य की नगरीय निकायों में कार्यरत, पदस्थापित एम.बी.बी.एस. डिग्री धारी स्वास्थ्य अधिकारियों, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों के मापदण्डों में प्रमुख कार्यो में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण तथा ऐसे व्यवसाय जो मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं, उन पर नियंत्रण करना व विभागीय नियमानुसार लाईसेन्स देना है जिसमें Eating House, Bakery, Lodging House, Sweet – Meat Shops  को पब्लिक हैल्थ लाईसेन्स देकर उन पर नियंत्रण करना, फूड हैंडलर लाइसेंस होटल, ढाबा, बेकरी या अन्य कोई व्यवसाय जहां किसी व्यक्ति द्वारा फूड हैंडल किया जाता है, उसे कोई संक्रामक रोग  हो तो उसके द्वारा फूड हैडल करने से फैल सकती है, इस पर नियंत्रण के लिए लाईसेन्स देना, सिनेमा हाॅल,  ड्रामा हाॅल, स्विमिंग पूल इत्यादि को जन-स्वास्थ्य की द्वष्टि से एनओसी दिया जाना, जिससे की वे जन-स्वास्थ्य की द्वष्टि से अनिवार्य कृत्यों का पालन करें, ब्यूटी पार्लर, सैलून इत्यादि को एनओसी दिया जाना जिससे की वे जन-स्वास्थ्य की द्वष्टि से अनिवार्य कृत्यों का पालन करना शामिल है। 

इसके साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यो में नर्सिग-होम क्लिनिग, हाॅस्पिटल्स, द्वारा जो बायो मेडिकल वेस्ट उत्पन्न होता है, उसके उचित निस्तारण पर नियंत्रण करना व विभिन्न बीमारियों की निगरानी करना तथा इस हेतु रजिस्ट्रेशन करना, वेक्टर बोर्न बीमारियों पर नियंत्रण के संबंध में मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण करना जैसे कीटनाशक छिड़काव, फोगिंग, रेजिड्यूल स्प्रे, स्पेस स्प्रे करना इत्यादि, स्कूल हैल्थ प्रोग्राम के संबंध में पाक्षिक एक दिन सरकारी स्कूल के बच्चों को विभिन्न बीमारियों worm infestation,scabies, dental carries, vitamine deficiencies, refractive error  इत्यादि के लिए स्क्रीनिंग करना व इलाज हेतु रेफरल करना, निगम द्वारा डिस्पेंसरी (चिकित्सालय) स्थापित होने के उपरान्त बीमारियों का ईलाज करना एवं फैमिलो प्लानिंग, इम्युनाईजेशन इत्यादि राष्ट्रीय प्रोग्राम में निगम स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करना, जयपुर नगर निगम सीमा में स्थित सरकारी,प्राईवेट स्कूल,शिक्षण संस्थान को स्वयं के आवेदन पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रमाण-पत्र जारी करना हैल्थ स्टोर प्रभारी का कार्य (सफाई कर्मचारी को सफाई कार्य हेतु आवश्यक स्थाई-अस्थाई सफाई सामग्री को क्रय कर वितरण करना) भी शामिल है।



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