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RAS मुख्य परीक्षा 2024 स्थगन की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका, आरपीएससी ने दाखिल की केविएट

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जयपुर 16 जून 2025 (न्याय स्तंभ) । राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) मुख्य परीक्षा 2024 को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को स्थगित कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब तक आरएएस भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम जारी नहीं हो जाता, तब तक 2024 की मुख्य परीक्षा आयोजित करना नियम और प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। इस याचिका पर सुनवाई अवकाशकालीन न्यायाधीश जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ में हुई।

अभ्यर्थियों ने अपनी याचिका में कहा है कि आयोग ने 2023 भर्ती प्रक्रिया को अधूरा छोड़कर 2024 परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी, जिससे अभ्यर्थियों का हक प्रभावित हो रहा है। याचिका में 2024 परीक्षा को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। दूसरी तरफ, संभावित कानूनी बाधाओं को भांपते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने एहतियातन हाईकोर्ट में केविएट दाखिल कर दी है। इसका मतलब है कि अब अदालत बिना आरपीएससी का पक्ष सुने कोई निर्णय नहीं सुना सकेगी।

उल्लेखनीय है कि आरपीएससी ने 14 जून 2025 को आरएएस मेन्स 2024 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे। परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जून को प्रस्तावित है। अब कानूनी पेंच के बावजूद मौजूदा हालात को देखते हुए यह माना जा रहा है कि जब तक कोर्ट कोई विपरीत आदेश पारित नहीं करता, परीक्षा तय तिथि पर ही आयोजित होगी। फिलहाल सभी की निगाहें हाईकोर्ट के आदेश पर टिकी हुई हैं, जो इस मुद्दे का भविष्य तय करेगा।



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