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हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद शहर में हो रहे अवैध निर्माण

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हेरिटेज निगम के सिविल लाइंस जोन में हसनपुरा में अवैध निर्माणों की बाढ़


जयपुर। 12 अप्रैल 2025(न्याय स्तंभ) हाईकोर्ट की सख्त चेतावनियों और बार-बार के निर्देशों के बावजूद जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। ताजा मामला हसनपुरा इलाके के एनबीसी रोड स्थित श्मशान और आशा काम्प्लेक्स के पास कांता कॉलोनी का है, जहां नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए प्लॉट नंबर 4 पर एक चार मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, वो भी नगर निगम की किसी प्रकार की स्वीकृति या अनुमति के बिना।
सिविल लाइंस जोन के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल
इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निर्माण कार्य सिविल लाइंस जोन के अंतर्गत आता है, और बावजूद इसके जोन के अधिकारियों को यह चार मंजिला निर्माण नज़र नहीं आया। क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि निर्माण कई महीनों से चल रहा था, लेकिन न तो निगम अधिकारियों ने कोई निरीक्षण किया और न ही निर्माण रुकवाने की कोई कोशिश की गई।
नियमों की खुलेआम अवहेलना
नियमानुसार, जयपुर के हेरिटेज क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण निगम की पूर्व अनुमति और निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही किया जा सकता है। लेकिन यहां न नक्शा पास हुआ, बिना सेटबैक छोड़े बन गई इतनी बड़ी इमारत और न ही फायर सेफ्टी जैसे ज़रूरी नियमों का पालन किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह निर्माण पूरी तरह से नियमों की अनदेखी और निगम की मिलीभगत का नतीजा है।
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी
स्थानीय पार्षद और प्रशासन की चुप्पी भी इस अवैध निर्माण पर सवाल खड़े कर रही है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे हैं और यह सब एक सोची-समझी मिलीभगत का हिस्सा है।
निगम की सफाई का इंतजार
अब देखना यह है कि नगर निगम हेरिटेज और सिविल लाइंस जोन के अधिकारी इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। क्या यह निर्माण गिराया जाएगा या फिर इसे नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी? वहीं, स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।



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