जयपुर 5 जून 2022(न्याय स्तंभ)। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के पोर्टल का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसरण प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सभी नगरीय निकायों में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा शीघ्र किया जायेगा। इस योजना पर लगभग राशि रू. 800 करोड़ का वार्षिक व्यय आयेगा। जिसे आवश्यकतानुसार और बढ़ाया जा सकेगा। कोविड-19 के दौरान पूरे देश में आर्थिक रूप से कमजोर असहाय लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गये थे। राज्य सरकार द्वारा उस दौरान गरीब जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को योजना के माध्यम से आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी।
उन्होनें बताया कि योजना में महानरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र निवास कर रहे परिवारों के सदस्य को जनाधार कार्ड आधार पर पंजीयन कर एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार स्थानीय निकाय के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। योजना में महानरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र निवास कर रहे परिवारों को (18 से 60 वर्ष उम्र के सदस्य को) जनाधार कार्ड आधार पर पंजीयन कर एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार स्थानीय निकाय के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। योजना के अनुमत कार्यो में पर्यावरण संरक्षण कार्य, जल संरक्षण कार्य स्वच्छता एवं सेनिटेशन कार्य, सम्पत्ति विरूपण रोकने संबंधी कार्य, कन्र्वेजन्स कार्य, सेवा संबंधी कार्य, हैरिटेज संरक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण, कृषि व वन विभाग के पौधे तैयार करना जैसे कार्य शामिल किये गये है।
उन्होनें बताया कि योजना को पूर्णतयाः पारदर्शी बनाया गया है। योजना संबंधित शिकायतों एव सुझाव के लिए IRGY-Urban MIS Portal तैयार किया गया है। योजना में ऑनलाईन मस्टरोल जारी की जायेगी तथा श्रमिकों (कुशल, अकुशल एवं अर्द्धकुशल) को श्रम विभाग की अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का ऑनलाईन भुगतान बैंक खाते में प्रत्येक 15 दिवस में किया जायेगा। योजना में किये गये कार्यो का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण भी किया जायेगा। श्रमिकों को सभी आवश्यक सुविधायें – योजना कार्य स्थल पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, गर्मियों में छाया के लिये टेन्ट/शमियाना, डिस्पले बोर्ड आदि उपलब्ध करवाये जायेगें।
उन्होनें कहा कि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य में राज्य स्तरीय, संभागवार, जिला स्तरीय, नगरीय निकाय स्तर पर समितियां गठित कर माॅनिटरिंग के लिये प्रकोष्ठ स्थापित किये गये है तथा उनमें विशेषज्ञ कार्मिकों सिविल अभियन्ताओं, लेखाकर्मियों एवं एम.आई.एस. एक्सपर्ट व रोजगार सहायकों की नियुक्ति की गई है। योजना के बारे में यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो सम्बन्धित जिला कलेक्टर व सम्बन्धित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को व्यक्तिश या ई-मेल के माध्यम से अथवा राज्य सरकार के जन सम्पर्क पोर्टल अथवा इस योजना से सम्बन्धित IRGY-Urban MIS Portal पर शिकायत दर्ज करवाने का प्रावधान किया गया है। प्राप्त शिकायतों का सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा 7 दिवस में तथा सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा शिकायतों के गुण दोष को देखते हुए निराकरण के लिए यथासंभव कार्यवाही की जाएगी।